New Income Tax Slabs 2021 जानिये इनकम टैक्स की दरों में क्या बदलाव हुए हैं.

New Income Tax Slabs 2021 : Hello friends, क्या आपको पता है कि सरकार द्वारा financial year 2021-22 के लिए बजट की घोषणा हो चुकी है. जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस नयी व्यवस्था का ऐलान कर दिया गया है.

यदि आप इस बात से अवगत नहीं हैं तो विस्तारपूर्वक जानिये कि budget 2021 -22 में क्या बड़े बदलाव हुए हैं. Individual taxpayer पर हुए इस बदलाव का कैसा असर पड़ेगा? 

वित्तमंत्री द्वारा वित्त – वर्ष 2021 -22 का budget पेश कर दिया गया किन्तु इसबार मौजूदा tax slab में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला. नए टैक्स स्लैब का ऐलान होने के बाद पता चला कि इसबार के बजट में करदाताओं को कोई राहत नहीं दिया गया हालाँकि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए यह ऐलान किया गया कि उन्हें इनकम टैक्स भरने की जरुरत नहीं है.

ज्ञात हो कि इस वित्त – वर्ष के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आपको बता दें कि यह आम बजट 01 फ़रवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया. यदि आप इनकम टैक्स भरते हैं तो यह बजट आपको निराश कर सकती है क्योंकि taxpayers को इसबार भी पहले ही की तरह टैक्स नियमों का पालन करना होगा.

खैर जो भी हो, चलिए विस्तारपूर्वक समझते हैं कि इसबार के बजट में क्या बड़े बदलाव हुए हैं? पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप खुद ही निर्णय कर पायेंगे कि किसे राहत मिली है और किसके ऊपर बोझ बढ़ी है.

चलिए पहले पिछले वित्त – वर्ष के income tax स्लैब सिस्टम को देखते हैं क्योंकि इसबार कोई बदलाव नहीं हुए हैं तो taxpayers को पूर्व के ही भांति टैक्स नियम के साथ चलना होगा – 

Income tax स्लैब सिस्टम 

जैसा कि मैंने बताया है इसबार के tax slab में कोई बदलाव हुए नहीं हुए हैं. पिछले वित्त वर्ष में जो बदलाव हुए थे वह वैकल्पिक थे जिसमें करदाताओं को दो विकल्प दिए गए थे जिसमे वे मौजूदा या नया टैक्स स्लैब जो वर्ष 2020 में आया था इन दोनों में से कोई एक को चुन सकते हैं.

यदि आप नयी दरों का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार के deduction और tax छूट का फ़ायदा नहीं मिलेगा जो आपको पहले मिलता था.

चूँकि आपके सामने विकल्प है इसीलिए आप चाहें तो tax की पुरानी व्यवस्था में बने रहकर deduction और tax छूट का फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं. 

नयी tax व्यवस्था के अनुसार 2.5 लाख तक की आय पर आपको किसीप्रकार का टैक्स नहीं देना होगा. हालाँकि 5 लाख रूपये से ज्यादा की आय पर टैक्स की दरें कम रखी गयी है किन्तु deduction का benefit छीन लिए गये हैं.

Highlights on new income tax slab

इस वित्त वर्ष 2021 – 22  में 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ  पेंशनधारक नागरिकों को राहत देते हुए यह ऐलान किया गया कि उन्हें इनकम टैक्स भरने की जरुरत नहीं है.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया गया जिसमे income tax की दरों में बड़े बदलाव देखने को मिले थे किन्तु इसबार के टैक्स स्लैब में कोई सुधार नहीं देखने को मिला है.

पिछला वित्त वर्ष के टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुए थे –

Taxpayer के सामने दो विकल्प रखे गये थे : (a) आप चाहें तो पुरानी कर व्यवस्था में बने रह सकते हैं या (b) नयी कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं.

नयी कर व्यस्था में आपको किसी प्रकार का deduction का लाभ प्राप्त नहीं होगा. यह व्यवस्था तभी लागू हो सकती है जब आप दुसरे छूट का लाभ छोड़ेंगे. 

यदि आप deduction का लाभ चाहते हैं तो पुरानी कर व्यवस्था के तहत tax pay कर सकते हैं. 

वित्तमंत्री के अनुसार tax system को आसान बनाने के लिए 100 से अधिक deduction और छूट में से करीब 70 इनकम टैक्स deduction और छूट को समाप्त कर दिया गया है. 

एक नज़र वित्त वर्ष 2021-22 का कर व्यवस्था पर 

आय (रुपयों में) टैक्स की पुरानी दरें  टैक्स की नयी दरें 
0 से २.5 लाख  छूट   छूट
२.5 से 5 लाख   5%  5%
5 से 7.5 लाख  20% 10%
7.5 से 10 लाख 20% 15%
10 से 12.5 लाख 30% 20%
12.5 से 15 लाख 30% 25%
15 लाख से ऊपर  30% 30%

हमारा अंतिम शब्द : निष्कर्ष 

हम सभी जानते हैं कि भारत में रहनेवाला प्रत्येक व्यक्ति जो नौकरी, व्यवसाय या अन्य किसी profession से जुड़कर income करते हैं उन्हें आयकर देना पड़ता है. जैसा की हम ऊपर के स्लैब में देख पा रहे हैं 0 से २.5 लाख रूपये के आय तक छूट प्राप्त है.

यदि आपका आय 2.5 लाख रूपये से अधिक है तो वह income टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा है जिसपर आपको टैक्स देना होगा.  

आपके लिए यह जानना बहुत जरुरी है कि सालाना कितनी income पर सरकार को कितना टैक्स देना होता है. यह जानकारी आपको ITR (Income tax return) भरने में मदद करेगी. 

इसबार की नई कर व्यवस्था पर यदि विश्लेषण किया जाये तो पता चलता है कि पुरानी दर उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो निवेशक  (Income tax की धारा 80C के अंतर्गत छोटी बचत योजनाओं में निवेश की गयी राशि पर छूट दी जाती है) कर बचाने के लिए निवेश करते हैं. 

और यदि आप home loan भर रहे हैं और ब्याज पर मिलने वाली छूट लेना चाहते हैं तो आपको पुरानी दरों के हिसाब से ही tax pay करना बेहतर होगा. 

हालाँकि दो विकल्प है आपके सामने आप अपनी सुविधानुसार विकल्पों का चुनाव कर सकते हैं. आप नए स्लैब के साथ जाना चाहते हैं तो आपको इसमें प्राप्त होनेवाले लाभ प्राप्त करने के लिए पुराने नियम के तहत मिलनेवाले छूट को छोड़ना पड़ेगा. 

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Lal Anant Nath Shahdeo

मैं इस हिंदी ब्लॉग का संस्थापक हूँ जहाँ मैं नियमित रूप से अपने पाठकों के लिए उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करता हूँ. मैं अपनी शिक्षा की बात करूँ तो मैंने Accounts Hons. (B.Com) किया हुआ है और मैं पेशे से एक Accountant भी रहा हूँ.

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