आप भारत देश का एक नागरिक हैं तो देश के कानून के मुताबिक हर व्यक्ति को ITR (Income Tax Return) फाइल करना जरुरी है. यहाँ पर मैं एक बात स्पस्ट रूप से clear कर देना आवश्यक समझता हूँ कि – कई लोगों के बीच यह धारणा होती है कि ITR फाइल करना यानि टैक्स भरना जबकि इसका अर्थ होता है अपनी आमदनी की जानकारी सरकार को प्रदान करना.
इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ITR फाइल करना और tax pay करना दोनों भिन्न – भिन्न चीजें हैं. ITR फाइल कोई भी कर सकता है और यदि आप ITR के दायरे में आते हैं तो आपको tax चुकाना पड़ता है. नए टैक्स स्लैब के मुताबिक बजट 2023 में वित्त मंत्रालय ने टैक्स सिस्टम में बदलाव किया है. इसके तहत 3 लाख रुपए तक सालाना आय वाले करदाताओं को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. यानी 1 जनवरी 2023 को पेश हुए केंद्रीय बजट में सरकार ने 3 लाख रुपये तक की आय को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है..
यदि आप खुद से ITR फाइल करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितनी वार्षिक आमदनी पर कितना टैक्स देना पड़ेगा. जब आप ITR फाइल करते हैं और आपकी देनदारी बनती है तो आपको सरकार को कर चुकाना पड़ता है.आइये विस्तारपूर्वक जानते हैं कि – ‘ITR Filing कैसे करें?’
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ITR क्या है?
ITR यानि Income Tax Return प्रक्रिया के अंतर्गत कोई करदाता अपनी आय के बारे में जानकारी दर्ज करता है. यहाँ पर आय से आशय नौकरी, व्यापार, पेशा आदि से है. यदि आप भी इनमें किसी भी प्रकार से आय अर्जित करते हैं और ITR के दायरे में आते हैं तो आपको कर चुकाना पड़ेगा.
यदि आप भारत का नागरिक हैं तो इस देश के कानून के मुताबिक आपको ITR फाइल करना अनिवार्य है.
आप ITR फाइल करना चाहिए –
- यदि आप आयकर वापसी के लिए दावा करना चाहते हैं
- यदि आप वित्तीय वर्ष में विदेशी संपत्ति में निवेश/आय किया है
- यदि आप वीजा के लिए आवेदन करना चाहते हैं
- यदि आप लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं
- यदि करदाता कोई कंपनी/फर्म हो (लाभ या हानि दोनों ही स्तिथि में)
इनकम टैक्स स्लैब 2023-24 क्या है?
संशोधित नई कर व्यवस्था 2023 में कर की दरें इस प्रकार हैं-
Total Income (in Rs.) | Tax Rate (in percentage) |
---|---|
0 से 3 लाख रुपए | Nil |
3 से 6 लाख रुपए | 5% |
6 से 9 लाख रुपए | 10% |
9 लाख से 12 लाख रुपए | 15% |
12 लाख से 15 लाख रुपए | 20% |
15 लाख से ऊपर | 30% |
अब आप संशोधित नई कर व्यवस्था 2023 के बारे में समझ चुके आइये अब जानते हैं कि – ITR Filing कैसे करें?
ITR फाइलिंग क्या है?
खुद से ITR फाइलिंग करना बहुत मुश्किल काम नहीं है फिर भी यदि आपको इसमें दिक्कतें आती है तो आप इस कार्य के लिए CA की मदद ले सकते हैं. ITR फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म का चुनाव करना पड़ता है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए. विभाग ने अब तक 7 विभिन्न रूपों यानी ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 को अधिसूचित किया है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ –
ITR 1 : जिन व्यक्तियों की आय वेतन, पेंशन, एक घर की संपत्ति, ब्याज आदि से और 50 लाख तक की कुल आय वाल लोगों द्वारा इस फॉर्म को भरा जाता है.
ITR 2 : यह फॉर्म उन लोगों और HUFs के लिए है जो लोग आसानी से ITR 1 फाइल करने के लिए अयोग्य हैं. इस केटेगरी में ऐसे लोग भी आते हैं जिन लोगों का ‘business या profession से हुए लाभ’ से कोई income नहीं है.
ITR 3 : यह फॉर्म उन फर्म या business partners के लिए है जिनकी आय salary, ब्याज, बोनस आदि से होती है अर्थात सरल भाषा में यदि कहें तो यह फॉर्म उनलोगों के लिए है जो व्यवसाय या पेशे से आय करता हो.
ITR 4 : व्यापार और पेशे से आय अर्जित करता हो.
ITR 5 : इस फॉर्म का उपयोग व्यक्तिगत, HUF, कंपनी और ITR-7 भरनेवाला के अतिरिक्त अन्य सभी के लिए है.
ITR 6 : ऐसी कम्पनियाँ इस फॉर्म को भर सकती है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 11 के तहत छूट प्राप्त नहीं करती है या जिन्हें छूट नहीं प्राप्त होता है. धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के लिए यह फॉर्म नहीं है.
ITR 7 : यह फॉर्म उन व्यक्ति या कंपनी के लिए है जिन्हें धारा 139 (4A), 139 (4B), 139 (4C),139 (4D) ,139 (4E),139 (4F) के अंतर्गत रिटर्न फाइल करना जरुरी है.
ऑनलाइन ITR फाइल कैसे करें?
ITR फाइल करने के दो तरीके हैं online और offline किन्तु इस लेख में मैं आपको step by step ऑनलाइन ITR फाइल करने के बारे में बताऊंगा. ऑनलाइन ITR फाइल करना कोई मुश्किल काम नहीं है यदि आप सही तरीके जानेंगे तो बड़े ही आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन ITR फाइल करने के तरीके –
Step 1 : सबसे पहले Income tax के आधिकारिक website – www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएँ.
Step 2 : Registered Your Self पर क्लिक करें.
Step 3 : User type select करें. यहाँ पर कई प्रकार के user type होते हैं जैसे – Individual, HUF, Other than individual/HUF, External agency, CA, Tax deductor and collector, Third party software utility developer इनमें से कोई एक अपनी जरुरत के हिसाब से चुनें.
Step 4 :अपनी basic डिटेल्स डालें जैसे – PAN, Name, Date of Birth, Residential Status.
Step 5 : Registration form भरने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करना होगा इसके लिए आपके मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा जिसे आपको भरना होगा. इसतरह से आप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं जहाँ आपका userid आपका PAN नंबर होगा और आप अपनी सुविधा अनुसार password बना सकते हैं जिसे आपको याद रखना है.
Step 6 : Login करें. लॉग इन करने के लिए User ID (PAN नंबर), पासवर्ड और Captcha कोड enter करें.
Step 7 : लॉग इन करने के बाद आप सीधे dashboard में पहुँच जायेंगे जहाँ पर आपको filing of income tax return में क्लिक करना होगा. इसके बाद assessment year और ITR फॉर्म चुनें. ध्यान दें यहाँ पर आपको दो प्रकार का submission मोड देखाई देगा जैसे prepare and submit online और upload xml इनमें से कोई एक का चुनाव करके आगे बढ़ना होगा.
अब आप सोंच रहे होंगे की xml file upload कैसे करें तो इसके लिए आपको income tax वेबसाइट के download section में जाकर अपनी category के अनुसार form download करें. इस form को कंप्यूटर में save करने के बाद अच्छे से भर लें. इसके बाद generate xml में क्लिक करके फाइल को xml में generate कर लें. इसी फाइल को आपको upload करके submit करना होगा.
अन्य महत्वपूर्ण बात
ITR फाइलिंग करते समय form का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है यदि आप इस कार्य के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप इस कार्य के लिए किसी professional या CA की मदद ले सकते हैं. जब आप सीख जायेंगे तो खुद से online ITR फाइलिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है. कुछ जरुरी दस्तावेज इसके लिए जरुरी है जैसे – PAN, TDS, insurance, interest, Form 16, सम्बंधित जानकरी आदि.